आवासीय घर को होम स्टे के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाना अनिवार्य
देहरादून। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सीमा नौटियाल ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड पर्यटन नियमावली-2014 एवं (संशोधन) नियमावली-2016 के तहत निहित प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों यथा आवासीय सम्बन्धी इकाई (होटल, मोटल, रिजॉर्ट हैल्थ स्पा रिजॉर्ट, अतिथि यात्री विश्राम गृह, टैंट कालोनी नेचर कैम्प, धर्मशाला, आश्रम आदि) ट्रेवल ट्रेड सम्बन्धी इकाई (ट्रेवल एजेंट, डोमेस्टिक टुअर…

