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आवासीय घर को होम स्टे के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाना अनिवार्य

देहरादून। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सीमा नौटियाल ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड पर्यटन नियमावली-2014 एवं (संशोधन) नियमावली-2016 के तहत निहित प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों यथा आवासीय सम्बन्धी इकाई (होटल, मोटल, रिजॉर्ट हैल्थ स्पा रिजॉर्ट, अतिथि यात्री विश्राम गृह, टैंट कालोनी  नेचर कैम्प, धर्मशाला, आश्रम आदि) ट्रेवल ट्रेड सम्बन्धी इकाई (ट्रेवल एजेंट, डोमेस्टिक टुअर ऑपरेटर, एक्सकर्शन एजेन्ट) खान-पान सम्बन्धी इकाई (रेस्टारेंट बियर बार, फास्ट फूड सेंटर, फूड प्लाजा फूड कोर्ट आदि) मनोरंजन सम्बन्धी इकाई (एम्यूजमेन्ट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जुमार्ग आदि) साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई (एडवेंचर टूअर टूअर ऑपरेटर, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रॉक कृत्रिम वॉल क्लाइबिंग, माउन्टेन बाइकिंग, वाइल्ड लाईफ सफारी, बर्ड सफारी, बर्ड वॉचिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एअर बैलूनिग, फ्लाइंग फॉक्स, एडवेंचर क्लब, रिवर राफ्टिंग आदि) अन्य इकाई (योग ध्यान केन्द्र साधना कुटीर, हस्तशिल्प सोविनियर शॉप, नेचर एडवेंचर वाइल्ड लाई फोटोग्राफी आदि) का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
उक्त के अतिरिक्त अपने आवासीय भवन को होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने हेतु अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली लागू है। अपने आवासीय घर में पर्यटकों को रात्रि विश्राम करवाने वाले भवन स्वामी को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अपने आवासीय घर को होम स्टे के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाना अनिवार्य है। वर्णित इकाईयों का पंजीक पंजीकरण न करवाते हुए इकाईयों का संचालन किया जाना राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना है। बिना पंजीकरण के संचालित इकाईयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। तक्रम में उपर्युक्त पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय से जुडी जनपद देहरादून की समस्त इकाईयों के प्रोपराइटरों ध् संचालको तथा होम स्टे स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावलियों के अंतर्गत अपनी इकाइयों का अनिवार्य रुप से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करवायें। पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के अन्तर्गत इकाईयों का पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाईट पर होम स्टे का पंजीकरण किया जा सकता है। उक्त पंजीकरण से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु जनपद देहरादून के क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, 45-गांधी रोड, देहरादून में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अथवा कार्यालय दूरभाष नं0 0135-2653217 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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